बाघ हमले का एक और आरोपी गिरफ्तार,

 

 

 

 

 

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र सीधी के वन परिक्षेत्र ब्योहारी बफर जोन अंतर्गत बोदारी टोला में हुए बाघ की मौत के मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर वन अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जिला जेल भेज दिया गया है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए महावीर पांडेय परिक्षेत्र अधिकारी ब्योहारी बफर जोन संजय टाइगर रिजर्व ने बताया कि 9 सितंबर को पूछताछ के आधार पर एक और आरोपी बाबूलाल बैगा पिता रामदास बैगा उम्र 60 वर्ष साकिम बोदारी टोला थाना मझौली जिला सीधी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ पर घटना की पुष्टि होने पर मझौली न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे ज्यूडिशियल रिमांड में जिला जेल भेजा गया है। आरोपी के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9,39,51,50 एवं 48 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके अलावा इस संबंध में आगे की जांच कार्यवाही जारी है।

बताते चलें कि संजय टाईगर रिजर्व क्षेत्र के ब्योहारी रेंज अन्तर्गत बोदारी टोला में 5 सितम्बर गुरुवार को जंगल सीमा में बने कुएँ में बाघ का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला था जिसकी पहचान नर बाघ टी 33 के रूप में की गई एवं पोस्टमार्टम उपरांत ससम्मान दाह संस्कार किया गया। वहीं वन विभाग ने मामले को संदिग्ध मानते हुए डॉग स्क्वायड (खोजी कुत्ता) के माध्यम से जांच शुरू की गई जिसमें अब तक दो आरोपियों को पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

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