थाना बहरी पुलिस द्वारा अवैध कोयला परिवहन कर रहे तीन ट्रकों पर कार्यवाही कर अवैध कोयला सहित लगभग ₹87 लाख का मशरुका किया जप्त,

 

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी: पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ. रविंद्र वर्मा (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव एवं डीएसपी सीधी श्रीमती गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन में, तथा थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राजेश पाण्डेय के नेतृत्व में दिनांक 16 जून 2025 को बहरी पुलिस द्वारा रात्रि गश्त व कोम्बिंग गश्त के दौरान तीन अलग-अलग कार्यवाहियों में तीन ट्रकों सहित अवैध कोयला किया गया जप्त। थाना प्रभारी बहरी अपने हमराह स्टाफ के साथ कस्बा एवं देहात क्षेत्र में रात्रि गश्त में रवाना हुए थे। इसी दौरान मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना पर पाठक ढाबा, बाईपास बहरी के पास तीन संदिग्ध ट्रकों को रोका गया। चेक करने पर ट्रकों में बिना वैध दस्तावेज के कोयला परिवहन पाया गया।

 

जब्त किए गए वाहन एवं आरोपियों का विवरण:

 

प्रकरण 1: ट्रक क्रमांक: UP 65 LT 0047 चालक: राजकुमार साकेत पिता स्व. बालक साकेत, उम्र 50 वर्ष, निवासी: ग्राम कुवारी विकासनगर, थाना पिपरी, जिला सोनभद्र (उ.प्र.)

 

प्रकरण 2: ट्रक क्रमांक: UP 64 AT 3175 चालक: रवि कुमार कश्यप पिता रामदास कश्यप, उम्र 28 वर्ष, निवासी: ग्राम मधुपुर रॉबर्ट्सगंज, थाना सुकूरू, जिला सोनभद्र (उ.प्र.)

 

प्रकरण 3: ट्रक क्रमांक: UP 64 AT 2464 चालक: अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार

 

जप्त मशरूका विवरण:

कोयला: अनुमानित मूल्य ₹5,00,000/-

ट्रक (03 नग): अनुमानित मूल्य ₹82,00,000/-

कुल मशरूका: ₹87,00,000/- (लगभग)

दर्ज धाराएँ:

➡️ भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 303(2), 317(5)

➡️ खान खनिज अधिनियम: धारा 4/21

➡️ मोटर यान अधिनियम: धारा 39, 192, 146, 196, 66, 192A, 56, 192, 115, 190(2)

 

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