विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हुआ जागरूकता शिविर का आयोजन,
बीरबल समाचार सीधी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक द्वारा गुरुवार दिनांक 12 जून 2025 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम पदाधिकारी सीधी के सहयोग से जिला सीधी में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।उपरोक्त आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष दिनांक 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर से ऐसे बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते है उन्हें एवं आमजन को जागरूक करते हुए उनको इस दलदल से निकलते हुए बाल श्रम को जड़ सेे खत्म करना है। वहा उपस्थित सभी हितधारको को बताया गया कि कोई बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम होती है स्कूल जाने की बजाये छोटी-बड़ी दुकानों, कारखानों अथवा फैक्ट्रीयों में काम करने लग जाते है, उन्हें बाल श्रम कहा जाता है । 14 वर्ष से छोटी आयु वाले बच्चों से कार्य कराया जाना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे बच्चों को बाल श्रम से निकालने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा।
उक्त शिविर में श्री एस.एस. पयासी अध्यक्ष सी डब्लू सी, श्री सचिंद्र मिश्रा सदस्य सी डब्लू सी, सुश्री रंजना मिश्रा सदस्य सी डब्लू सी, सुश्री आकांक्षा पाठक सहायक श्रम पदाधिकारी, श्री अनुराग पांडे परिवीक्षा अधिकारी, श्री रूपेंद्र कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।