फेल्ड चालान के संबंध में निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करने के निर्देश,

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी मुकेश तिवारी जानकारी देकर बताया है कि समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से असफल ई पेमेंट जिनकी राशि 10 हजार रूपये से कम है एवं फेल डेट दिनांक से आगामी 1 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पुर्नभुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में एमपीटीसी-आई स.नि. 334 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर में अंतप्रविष्टि के माध्यम से शासन के खातें में लोक लेखा निक्षेप लेखा शीर्ष 8658-00-102-0119 में अंतरित किया जावे। इसी प्रकार राशि 10 हजार रूपये से अधिक के फेल्ड ई भुगतान को फेल्ड डेट से आगामी 03 वर्ष की कालावधि पूर्ण होने पर उल्लेखित लोक लेखा निक्षेप लेखा शीर्ष 8658-00-102-0119 में डीडीओ स्तर से संपन्न विवरण सहित पंजी संधारित कर अंतरित किया जाना है। उक्त कार्यवाही 31/03/2024 तक के फेल्ड चालानों के लिए अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना है तथा की गई कार्यवाही प्रमाण-पत्र प्रेषित करते हुये कोषालय की ओर अवगत कराना होगा। जिन आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पृथक से राजस्व प्राप्ति लेखा शीर्ष उपलब्ध नहीं है उनके द्वारा लेखा शीर्ष 0070-60-800-0099 में अंतरित किया जाना होगा। पुर्नभुगतान किये जाने की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये एमपीटीसी-44 से पुर्नभुगतान हेतु ऑनलाइन देयक प्रस्तुत करेगे। उन्होंने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को लेख किया है कि उक्त कार्यवाही अपने स्तर पर आगामी 15 दिवस दिनांक 25-06-2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। अन्यथा उल्लेखित समयावधि के उपरांत जिला कोषालय स्तर से समस्त अनुपयोगी चालान को शासन के खाते में अंतप्रविष्टि कर दिया जायेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी।

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