अवैध रेत खनन पर पुलिस का शिकंजा: ₹5 लाख से अभी अधिक का मशरुका जब्त,

आरपी के ऊपर लगभग डेढ़ दर्जन से भी अधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज,

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ. रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द श्रीवास्तव तथा एसडीओपी चुरहट श्री आशुतोष द्विवेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमिलिया निरीक्षक राकेश बैस के नेतृत्व में अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में लगभग ₹5 लाख 05 हजार मूल्य का मशरूका जप्त कर आरोपी के विरुद्ध विधिसंगत कार्यवाही की गई है।

 

 

 

 

मामले का संक्षिप्त विवरण:- थाना अमिलिया के थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश बैस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रैक्टर ग्राम तिमसी स्थित सोन नदी घाट से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहा है, एवं रास्ते में छोटे-छोटे पौधों को नुकसान पहुँचा रहा है। सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी द्वारा एक पुलिस टीम रवाना की गई। पुलिस टीम जब ग्राम तिमसी के पास पहुंची, तो सोन नदी की दिशा से ट्रैक्टर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक तेजी व खतरनाक तरीके से भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर मौके पर पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी का नाम राजेश उर्फ लल्लू साहू पिता दशरथ साहू, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम पहाड़ी गेदुरहवा टोला, थाना अमिलिया है। आरोपी के कब्जे से रेत लोड ट्रैक्टर मय ट्रॉली, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹5,05,000/- है, जप्त की गई।

 

 

 

 

पंजीकृत अपराध की धाराएं:- भारतीय दंड संहिता बी.एन.एस. 2023 की धारा 303(2), 317(5), 122(2), 224 बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27, 29, 39, 41, 51 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2, 41, 52

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4, 21

 

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15

 

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 184, 77/177 आरोपी के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

 

कार्रवाई में सम्मिलित पुलिस टीम:

इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश बैस, सहायक उपनिरीक्षक उग्रभान मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक सुनील पाठक, आरक्षक दीपेन्द्र कुमार एवं अभिषेक चौधरी की सराहनीय भूमिका रही।

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