नये अधिवक्ताओ सेे पंजीयन शुल्क के नाम पर मनमानी वसूली राशि वापस एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग- एडवोकेट राम नरेश मिश्र,
बीरबल समाचार सीधी– राम नरेश मिश्र एडवोकेट जिला न्यायालय सीधी द्वारा जारी एक विज्ञति में जिला अधिवक्ता संघ सीधी द्वारा नये अधिवक्ताओ सेे पंजीयन शुल्क के नाम पर 1100 रूपये लिया जा रहा है जो घोर आपत्ति जनक है वार काउसिंल आफ इण्डिय के द्वारा जारी निर्देश के बाद राज्य अधिवक्ता परिसद जबलपुर द्वारा नये अधिवक्ताओ के पंजीयन पर मात्र 650 रूपये शुल्क लेकर रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जा रहा है परन्तु जिला अधिवक्ता संघ सीधी के अध्यक्ष/सचिव द्वारा मनमानी रूप से 1100 रूपये पंजीयन शुल्क लेकर नये अधिवक्ताओ का शोषण किया जा रहा है स्टेटवार से ज्यादा जिला अधिवक्ता संघ सीधी द्वारा पंजीयन शुल्क लिया जाना कतई उचित नही है यह नये युवा अधिवक्ताओ के साथ अन्याय हो रहा है यदि मुझे अधिवक्ता संघ में सेवा का अवसर मिलता है तो मै वादा करता हूॅ कि ऐसे तमाम युवा अधिवक्ता जिनसे 1100 रूपये पंजीयन शुल्क जिला अधिवक्ता संघ सीधी द्वारा लिया गया है उनकी यह राशि मय ब्याज सहित वापस करूगा।अभी अभिवक्ता संघ सीधी के अध्यक्ष/सचिव द्वारा निर्वाचन तिथि की घोषणा किया गया है वह विधि विरूद्ध है क्योकि अभी मतदाता सूची का प्ररंभिक प्रकाशन नही हुआ है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के उपरांत निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया एवं निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा किया जाना चाहिए था परन्तु अधिवक्ता संघ सीधी के अध्यक्ष/सचिव द्वारा मनमानी रूप से बिना मतदाता सूची के प्रकाशन मतदान तिथि की घोषणा अधिवक्ता संघ के बायलाज के विरूद्ध है। जिससे अगामी निर्वाचन निष्पक्ष होने में संदेह है। इन तमाम विसगतियो को दृष्टिगत मेरी राज्य अधिवक्ता परिषद से माॅग है कि जिला अधिवक्ता संघ सीधी के स्वच्छ एवं निष्पच्छ निर्वाचन हेतु तदर्त समिति का गठन किया जा कर निर्वाचन संपन्न कराये जाना न्यायोचित होगा।