सीटू यूनियनों के आह्वान पर श्रम पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन,
बीरबल समाचार सीधी। सीमेंट मजदूर एकता यूनियन सीटू इकाई अल्ट्राटेक सीधी सीमेंट वर्क्स मझिगवां जिला सीधी के कॉमरेड विक्रम सिंह व अरविंद सिंह बघेल ने बताया कि मध्यप्रदेश की मोहन यादव की सरकार और उनके अधीन काम करने वाला श्रम विभाग ने प्रदेश के 25 लाख श्रमिको को न्यूनतम वेतन पिछले 9 साल से स्टे के माध्यम से दबाए हुए थे,जिसको लेकर सीटू के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड प्रमोद प्रधान ने इंदौर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करी और माननीय उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर को अपने निर्णय में सरकार की अपील को खारिज करते हुए सरकार एवं कंपनी मालिको को निर्देशित किया कि मध्यप्रदेश के 25 लाख मजदूरों को तुरंत ही एरिअर्स के साथ बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन दिया जाय।कॉमरेड तोमर ने बताया कि आज 42 दिन होने के बाद भी प्रदेश सरकार ने अभी तक अपने श्रम विभाग को निर्देशित नही किया है जोकि न्यायालय के आदेश की अवमानना है और प्रदेश के 25 लाख मजदूर कर्मचारियों के साथ विस्वासघात है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से न्यायालय के स्पस्ट आदेश के बाद 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई दरों को एरियर सहित भुगतान के आदेश जारी करे। श्रम विभाग के मैदानी अमले को निर्देश जारी कर एरियर सहित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाय। यदि यथाशीघ्र उपरोक्त आदेश जारी नही किये जाते है तो प्रदेश का मजदूर वर्ग न केवल न्यायालय के अवमानना की कानूनी कार्यवाही करेगा बल्कि श्रमायुक्त कार्यालय पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।आज के कार्यक्रम में बिक्रम सिंह महासचिव, अरविन्द सिंह बघेल कार्यकारी अध्यक्ष, संजीव मिश्रा, प्रहलाद द्विवेदी, श्रवण द्विवेदी एवं बापूनाथ योगी आदि उपस्थित रहे।