नवीन बालक आवासीय छात्रावास संचालन के संबंध में निर्देश जारी,

 

जिला परियोजना समन्वयक ने विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों को जारी किए निर्देश,

 

 

बीरबल समाचार सीधी।

 

 

 जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने जानकारी देकर बताया है कि भारत शासन की पी.ए.बी. की बैठक दिनांक 07.05.2023 द्वारा सत्र 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना अनुसार छात्रावासों के संचालन की सहमति प्रदान की गई है। सीधी जिले के लिए स्वीकृत बालक छात्रावास का संचालन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) सीधी के हास्टल में किया जाना है।

प्रवेश के मापदण्ड

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 कक्षा-5 उत्तीर्ण, ऐसे बालक छात्र जो शाला त्यागी, शाला से बाहर एवं पलायन, अप्रवेशी, बेघर, अनाथ, सिंगल पेरेन्टस एवं दिव्यांग (अस्थिबाधित) हैं, ऐसे समस्त बालकों को कक्षा 6वीं में प्रवेश दिया जावेगा। ऐसे ग्राम जहाॅ 3 किलोमीटर की परिधि में कोई माध्यमिक एवं 5 किलोमीटर की परिधि में हाई स्कूलध्हा.से. शाला उपलब्ध नहीं है जिसके कारण छात्र ने पढाई छोड़ दी है। विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र में दर्ज ऐसे बालक जो कक्षा 5वीं की योग्यता रखते हो, उन्हे उक्त छात्रावास में प्रवेश दिया जावेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की ऐसे आश्रम शालाएं जो प्राथमिक स्तर की है, उन आश्रम शालाओं के 5वीं उत्तीर्ण होने वाले बालकों को 6वीं में प्रवेश दिया जावेगा। स्थानीय बालकों को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। पी.एम.केयर तथा विशेष सहायता हेतु चिन्हित बालकों को आवश्कतानुसार छात्रावास में प्रवेश दिया जावेगा।

 उन्होने समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र को निर्देशित किया है कि संबंधित अपने विकासखण्ड क्षेत्रान्तर्गत, समस्त जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों को उपरोक्त विषयान्तर्गत छात्रावास संचालन के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए अवगत कराते हुए प्रवेश हेतु पात्रता एवं प्राथमिकता भी सभी जनप्रतिनिधियों को बतावें और स्वयं इस तरह के बच्चों का समस्त प्रधानाध्यापकों, समस्त जनशिक्षकों व समस्त एस.एम.सी. अध्यक्ष व सदस्यों के माध्यम से सघन सर्वे कराकर पात्र बालकों का प्रवेश उपरोक्त छात्रावास में कराना सुनिश्चित करें।

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