उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट पिटीशन के संबंध में एएनएम अभिलेख सत्यापन 13 जून से 23 जून तक,

 

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट पीटिशन याचिका क्रमांक 5747/2023 तबस्सुम कुरेशी एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य तथा संबंधित याचिकाओं में न्यायालय द्वारा दिनांक 28.4.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. के पत्र दिनांक 11.06.2025 द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्ष 2023 में आयोजित समूह-5 के अन्तर्गत ए०एन०एम० (महिला बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की सीधी भर्ती हेतु आवंटन हुआ है एवं नियुक्ति आदेश प्राप्त नही हुआ है उनमें से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सत्र 2012-13 से पूर्व एएनएम पाठ्यक्रम में कक्षा दसवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो सत्र 2012-13 तथा उसके पश्चात् किसी भी एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र में कक्षा दसवी की योग्यता के साथ एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश कर चुके हैं वे पात्र नही माने जायेगे। जिन अभ्यार्थियों ने सत्र 2012-13 से पूर्व 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है वे चयन हेतु पात्र होंगे। जिन अभ्यार्थियों ने सत्र 2012-13 तथा उसके पश्चात् किसी एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र से 24 माह के स्थान पर 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण प्राप्त किया है ये अपात्र होंगे। ऐसे अभ्यार्थी जो सत्र 2018-19 तक किसी एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश ले चुके हैं वे प्रश्नगत चयन के लिये पात्र होंगे, भले ही उन्होंने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान के अलावा अन्य विषयों से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की हो और मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित न किये जाने वाले एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश लिया हो। सत्र 2019-20 के बाद प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों पर यह अयोग्यता पूर्णतः लागू होगी।उन्होंने बताया कि उक्त दिशा निर्देश के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट पीटिशन याचिका कमांक 5747/2023 तबस्सुम कुरेशी एवं अन्यविरुद्ध म०प्र०शासन व अन्य तथा संबंधित याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.4.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में जिला सीधी के लिये आंवटित सभी सम्बन्धित अभ्यार्थी दिनांक 13.06.2025 से 23.06.2025 तक किसी भी कार्यालयीन कार्य दिवस में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सीधी में मूल अभिलेख सहित उपस्थित होकर अभिलेख सत्यापन कराये जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

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