बीरबल समाचार सीधी। जिले के बहरी थाना के नकझर गांव में 5 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले के आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा दंडित करने का फैसला सनाया है।

 

बताया गया कि दिनांक 28.09.2020 को सूचनाकर्ता भारत सिंह ने थाना बहरी में इस आशय की सूचना दर्ज करवायी कि दिनांक 27.09.2020 को सुबह करीब 08.00 बजे उसका चाचा गंगा सिंह माठा लेने बंटी पाण्डेय के घर ग्राम नकझर गया था, जहां माठा न मिलने पर घर वापस आ गया, फिर करीब 09.00 बजे सुबह बिताने केवट के घर मछली लेने गया, वहीं नहाया धोया, फिर हिन्छपति केवट के घर बोरिंग मशीन लगी थी, जिसे देखने चला गया। शाम करीब 07.00 बजे उसके चाचा चन्द्रबहादुर सिंह के मोबाइल में गंगा सिंह की छोटी लड़की का फोन आया कि गंगा सिंह की मृत्यु हो गयी है व उसकी लाश हिन्छपति केवट के घर के पास पड़ी है। सूचनाकर्ता की उक्त सूचना को थाना बहरी के मर्ग क्रमांक 77/2020 अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया तथा मर्ग जांच प्रारंभ की गयी। मर्ग जांच पर पाया गया कि दिनांक 27.09.2020 को पैसे के लेन-देन के विवाद को लेकर अभियुक्त गोरेलाल पाण्डेय ने मृतक गंगा सिंह गोंड को उठाकर पटका और लाठी से मारपीट की, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी। मर्ग जांच उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध थाना बहरी के अपराध क्रमांक 422/2020 अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं. एवं धारा 3(2)(v-a) एस.सी.एस.टी.एट्रो. एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी व प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सीधी के द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्‍ट) जिला सीधी की न्‍यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्र.क्र. 126/2020 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री रमाशंकर दुबे द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्‍ट) जिला सीधी की न्‍यायालय के द्वारा दिनांक 08.05.2025 को अभियुक्‍त गोरेलाल पाण्डेय तनय रघुनाथ पाण्डेय, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम नकझर कला, थाना बहरी, जिला सीधी (म.प्र.) को 302 भा.द.सं. एवं धारा 3(2)(v) एस.सी.एस.टी.एट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2,000/- रूपए के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

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