नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 मई को,
20 खंडपीठों द्वारा होगा प्रकरणों का निराकरण,
बीरबल समाचार सीधी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 10 मई 2025 को जिला मुख्यालय सीधी तथा तहसील चुरहट, मझौली एवं रामपुर नैकिन में किया जायेगा। जिला मुख्यालय सीधी में प्रातः 10ः30 बजे स्थानीय ए.डी.आर. भवन जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री प्रयाग लाल दिनकर द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणोें के निराकरण हेतु 20 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है। जिला न्यायालय सीधी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रयाग लाल दिनकर, विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम श्री यतीन्द्र कुमार गुरू प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री दीपक शर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री राकेश कुमार सोनी प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुश्री उर्मिला यादव, प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री सुनीता रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री सरिता चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कपिल देव काछी, न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक साहू एवं श्रम न्यायालय के प्रकरणों का निराकरण हेतु श्रम न्यायाधीश श्री सुशील गहलोत की न्यायिक खंडपीठ का गठन किया गया है। सिविल न्यायालय चुरहट में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री विजया विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राहुल त्रिपाठी एवं सिविल न्यायालय मझौली में न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री रूची परते तथा सिविल न्यायालय रामपुर नैकिन में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री परमानंद सनोडिया एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अरहम खान की खंडपीठों का गठन किया गया है। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक ने नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में लंबित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, विद्युत, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य मामलों के साथ-साथ जलकर व बिजली के बिल संबंधी प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण कराया जायेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री प्रयाग लाल दिनकर ने आमजन से अपील की है कि न्यायालय में राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों का निराकरण दिनांक 10 मई 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कराये तथा विवाद-विहीन समाज की संकल्पना को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें।