असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन,
बीरबल समाचार सीधी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्रााधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए साक्षरता शिविर का आयोजन दिनांक 08.05.2025 को किया गया। इसके साथ ही लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु नगर पालिका सीमा अंतर्गत समस्त दुकानदानों को पैम्प्लेट्स के माध्यम से आगामी लोक अदालत में नगर पालिका एवं बिजली से संबंधित प्रकरणों के निराकरण कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया। शिविर में नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2015 अंतर्गत निर्माणाधीन भवन में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक द्वारा किया गया। उक्त शिविर मे श्री मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा श्रम दिवस मनाने का कारण, उद्देश्य एवं संवैधानिक अधिकार, न्यूनतम मजदूरी, समान मजदूरी, ई श्रमिक कार्ड योजना, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, आयुष्मान कार्ड आदि लाभकारी योजनाओं के संबंध मे विस्तार से जानकारी प्रदान करने के साथ ही म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल तथा म.प्र.असंगठित (ग्रामीण एवं शहरी) कर्मकार कल्याण मंडल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ निःशुल्क विधिक सहायता, गैर संगठित क्षेत्र के मजदूरों के सशक्तिकरण एवं श्रमिकों के कानूनी अधिकार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं तथा श्रमिकों हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई।