नेशनल लोक अदालत 10 मई को,

प्री-लिटिगेशन के मामलों के संबंध में विभागों से की गई चर्चा,

लोक अदालत में मामले का निराकरण समझौते के आधार पर होने पर पैसे और समय दोनों की ही बचत होती है – श्री शिवहरे,

 

 

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री प्रयाग लाल दिनकर, प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत श्री यतीन्द्र कुमार गुरू के मार्गदर्शन में 10 मई 2025 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मोटर दुर्घटना दावा, सिविल, विद्युत चोरी से संबंधित, चेक बाउंस प्रकरण, भरण-पोषण, घरेलू हिंसा, श्रम प्रकरण एवं राजीनामा योग्य दांडिक/आपराधिक प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निराकरण आपसी समझौतों के आधार पर किये जाने हेतु गठित खंडपीठों में भेजे जायेंगे। सचिव श्री मुकेश कुमार शिवहरे ने बताया कि लोक अदालत में ऐसे प्रकरणों को रखा जाता है, जिनमें पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना हो, ऐसे पक्षकारों को समझाईश दी जाती है और समझाईश के फलस्वरूप यदि पक्षकरों के मध्य राजीनामें की सहमति बनती है, तो पक्षकरों के मध्य तय शर्तों के अनुसार राजीनामा न्यायालय के समक्ष हो जाता है। लोक अदलात में आपसी राजीनामें के आधार पर प्रकरणों के निराकरण की दशा में पक्षकारों के मध्य संबंध मधुर बने रहते है। लोक अदालत में मामले का निराकरण समझौते के आधार पर होने पर पैसे और समय दोनों की ही बचत होती है। सचिव द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि दीवानी मामलों में राजीनामा लोक अदालत के समक्ष किये जाने की स्थिति में वादी के द्वारा जो कोर्ट फीस हजारों-लाखों रूपये की स्टाम्प के रूप मेें दी गई होती है, वह पूरी की पूरी कोर्ट फीस वादी को वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार चेक बाउंस वाले मामलों में भी परिवादी द्वारा हजारों-लाखों रूपये कोर्ट फीस जमा करते हुए चैक बाउंस के संबंध में परिवाद न्यायालय में पेश किया जाता है उनकी भी फीस वापस की जाती है। वाहन दुर्घटना वाले मामलों बीमा कंपनी या विरोधी पक्षकार जैसे प्रकरणों का लोक अदालत में राजीनामा के फलस्वरूप मामले का शीघ्र निराकरण हो जाता है।  इसी क्रम में सोमवार दिनांक 21.04.2025 को यूनियन बैंक, नगर पालिका व विद्युत विभाग के अधिकारियों से प्री-लिटिगेशन के मामलों के संबंध में चर्चा की गई तथा अधिक से अधिक प्रकरण प्रस्तुत करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। उक्त बैठक में श्री मुकेश कुमार शिवहरे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी, सुश्री आकांक्षा पाठक सहायक श्रम अधिकारी, श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव प्रबंधक अग्रणी बैंक, श्री राजीव रंजन शाखा प्रबंधक सी.सी. सीधी, श्री मनबहोर पटेल कार्यालय सहा. 2 विद्युत विभाग, श्री विष्णु तिवारी यूनियन बैंक डी.पी. काॅप्लेक्स सीधी, श्री ललोहर साहू सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिका सीधी उपस्थित रहे।

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