ई-केवाईसी में लापरवाही पर उचित मूल्य दुकान पिपरांव का विक्रेता निलंबित,

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चुरहट-रामपुर नैकिन ने आदेश जारी कर सुमित सिंह विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपरांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा बैठक के दौरान विक्रेताओं को ई-केवाईसी में प्रगति लाने के संबंध में निर्देशित किया गया था। किन्तु शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपरांव सुमित सिंह द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं लाई गई। उक्त कृत्य म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की कण्डिका 18 का उल्लंघन है एवं कण्डिका 16 के तहत दंडनीय है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सुमित सिंह विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपरांव को पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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