मारपीट के आरोपियों को एक वर्ष के कारावास की सजा

बीरबल समाचार सीधी। जिले के दो थाना क्षेत्रों में हुई मारपीट की दो घटनाओं की सुनवाई पूरी होते ही आरोपियों को सजा सुनाई गई है जमोड़ी थाना के कुर्रवाह गांव की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को एक एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगताने की सजा सुनाई गई है तो बहरी थाना के गांव में घटित घटना पर न्यायालय उठनै तक की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजन कार्यालय से जांरी विज्ञप्ति के अनुसार फरियादी रामाधीन केवट ने दिनाँक 21.10.2019 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनाँक 20.10.2019 को सुबह 06:00 बजे के लगभग उसकी पुत्री अनीता केवट शौच क्रिया हेतु घर के बाहर मैदान जा रही थी, रास्ते में उसे रामशिरोमणि जायसवाल, रामसुमिरन जायसवाल, रामकुशल जायसवाल तथा रामशिरोमणि जायसवाल की औरत मिली और उसकी पुत्री अनीता केवट का रास्ता रोककर दिनांक 19.10.2019 को चारा काटने की बात को लेकर गाली गलौज करते हुए रामशिरोमणि जायसवाल द्वारा उसकी पुत्री अनीता केवट के साथ मारपीट करने लगा। हल्ला गोहार सुनकर जब उसकी पत्नी उषा केवट, लड़का मोनू केवट एवं वह घटनास्थल पर पहुंचे तब रामशिरोमणि जायसवाल, रामसुमिरन जायसवाल, रामकुशल जायसवाल तथा रामशिरोमणि जायसवाल की औरत द्वारा उनके साथ लाठी से मारपीट की गई तथा उन्हें जान से खत्म करने की धमकी दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना जमोड़ी, जिला सीधी में अपराध क्रमांक 449/19 का अपराध अंतर्गत धारा 341, 294, 323, 325, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं मामला विवेचना में लिया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्र.क्र. 1151/2019 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा के द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय के द्वारा प्रत्येक अभियुक्त 1- रामशिरोमणि जायसवाल पिता सीताराम जायसवाल, उम्र 65 वर्ष, 2- रामकुशल जायसवाल पिता रामशिरोमणि जायसवाल, उम्र 30 वर्ष, 3- रामसुमिरन जायसवाल पिता रामशिरोमणि जायसवाल, उम्र 35 वर्ष, 4- प्रेमवती जायसवाल पति रामशिरोमणि जायसवाल, उम्र 60 वर्ष, सभी निवासी ग्राम कुर्वाह, थाना जमोड़ी, जिला सीधी, (म0प्र0) को धारा 341/34 में एक माह का सश्रम कारावास, धारा 323/34 (चार काउंट) के अंतर्गत छः-छः-छः-छः माह का सश्रम कारावास तथा 325/34 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 /-रूपये के अर्थदंड से दंडित कुल 4,000/- (चार हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मारपीट के एक अन्य मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास

फरियादी आशीष पाठक ने दिनाँक 08.05.2020 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आज दिनाँक को सुबह 11:00 बजे के लगभग विनय पाठक के घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे वह, विकाश तिवारी, अमन पाठक, लोकेश पाठक बैठे थे तथा वहीं रोड के पास गौरीश तिवारी भी खड़ा था तब वह लोकेश पाठक से बोला कि तुम्हारे घर में बच्ची पैदा हुई है, कुछ खर्चा करो। तब लोकेश पाठक बोले कि गांजा दारू नहीं पिलाउंगा समोसा मिठाई खिला दूंगा तब वह बोला कि मैं गांजा दारू नहीं पीता हूं जो पीता हो उसको पिलाओ इसी बात को लेकर गौरीश तिवारी द्वारा उसके साथ गाली गलौज करते हुए नीम के गोदा से मारपीट की एवं जान से खत्म करने की धमकी दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना बहरी, जिला सीधी में अपराध क्रमांक 143/2020 अंतर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 भा.दं.सं. पंजीबद्ध किया गया एवं मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्र.क्र. 221/2020 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त गौरीश तिवारी तनय हरिमंगल तिवारी, उम्र-23 वर्ष, निवासी ग्राम पतुलखी, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) को धारा 323 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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