बलात्कार के चिन्हित मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा,

 

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी। बताया गया कि दिनांक 14.07.2021 को अवयस्क अभियोक्त्री अपने घर से कपड़ा सिलाने जाने का कहकर गई थी लेकिन वापस घर नहीं आयी, पास-पड़ोस व नाते रिश्तेदारी में पता किया लेकिन नहीं मिली तब अभियोक्त्री के पिता ने उसकी नाबालिग पुत्री अभियोक्त्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना कुसमी में रिपोर्ट लिखायी जिसके आधार पर थाना कुसमी में अज्ञात के विरूद्ध गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण क्रमांक 004/21, प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 0105/2021 दिनांक 17.07.2021 अंतर्गत धारा 363 भा.दं.सं. पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 22.07.2021 को अभियोक्त्री, उम्र 15 वर्ष 7 माह अपने रिश्ते की बहन के साथ यादव नगर, बाकरोल रोड, चौकी पनौली ग्राम, थाना अंकलेश्वर, जिला भरूच में दस्तयाब हुई। अभियोक्त्री से पूछताछ की गई। अभियोक्त्री ने अपने कथनों में बताया कि वह और उसकी बुआ की लड़की/रिश्ते की बहन रोजगार के लिए गुजरात अंकलेश्वर गये थें जहां आरोपी विपिन उसे व उसके रिश्ते की बहन को फोन कर अपने किराये के कमरे में ले गया और दो दिन तक अपने यहां रखा रहा और उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग किया फिर अभियोक्त्री और उसकी रिश्ते की बहन दूसरे के कमरे में रहने के लिए चल गए थें। अभियोक्त्री के कथनों के आधार पर आरोपी विपिन सिंह के विरूद्ध धारा 366ए, 376(1), 376(2)(द), 342 भा.द.सं. एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5एल/ 6 बढ़ाई गई। प्रकरण को माननीय पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा जघन्यी एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किये एवं पुलिस द्वारा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सोई एक्टक) सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्र.क्र. 108/2021 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सोय एक्ट), सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार गौतम उर्फ विपिन तनय मकूलाल गौतम, उम्र-25 वर्ष, निवासी ग्राम-मलगांव, थाना मंगलपुर, जिला कानुपर देहात (उ.प्र.) को धारा 377 भादवि एवं 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास होगा, एवं 50,000/- अर्थदण्डथ की सजा से दंडित किया गया। साथ ही अभियोक्त्री को 2,00,000/- (दो लाख रूपये) प्रतिकर के रूप में अदा किये जाने के परिप्रेक्ष्य में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला सीधी म.प्र. को पत्र सहित निर्णय की प्रति प्रेषित की जाये।

 

मारपीट के मामले में आरोपी को 01 वर्ष के कारावास की सजा,

 

बताया गया कि अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुखरजुआ ने दिनाँक 18.05.2023 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कराई कि दिनाँक 17.05.2023 को शाम 06:00 बजे के लगभग बैजनाथ साहू जेसीबी मशीन लगाकर उसके खेत को खनवा रहा था, जब उसने एवं उसके पति रघुनाथ साहू ने उसे ऐसा करने से मना किया तो तब अभियुक्त बैजनाथ साहू उसके साथ गाली गलौज की, उसे जमीन पर पट दिया एवं उसके पति के साथ लाठी से मारपीट की तथा उन्हें जान से खत्म करने की धमकी दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना बहरी, जिला सीधी में अपराध क्रमांक 228/23 का अपराध पंजीबद्ध होकर गवाहों के कथन लेखबद्ध किए गए। शेष विवेचना पूर्ण होने पर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके न्यायालयीन प्र.क्र. 592/2023 में शासन की ओर से सशक्तअ पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सीनू वर्मा के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्याायालय जेएमएफसी सीधी के द्वारा अभियुक्तं बैजनाथ साहू तनय छोटा साहू, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम डोल, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि पर छः माह का सश्रम कारावास तथा 500/- रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि पर एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1,000/- रूपये, कुल 1,500/- (एक हजार पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

 

तलवार से गर्दन काट कर पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा,

 

 

बताया गया कि सूचनाकर्ता नीता कोल ने पुलिस चौकी बम्हीनी में सूचना दी कि उसके पिता अर्थात आरोपी ने उसकी मॉ की हत्या कर दी गई है। सूचनाकर्ता नीता कोल ने बताया कि उसके पिता का देवगढ़ में घर बना हुआ है उससे आधा किलोमीटर की दूरी पर पाही है जहां उसके पिता रहते हैं जिन्हे उसकी मां मृतिका नौमी कोल एवं भाई खाना पहुंचाते थे, उसके पिता द्वारा अक्सर मां से लड़ाई-झगड़ा किया जाता था, वह अपने ससुराल से 5-6 दिन पूर्व मायके आई थी, दिनांक-16.04.2023 को रात लगभग 07:00 बजे उसके पिता घर आकर मां से बोले थे कि, वे पाही पर जा रहे हैं टिफिन पहुंचा देना जिस पर मां ने कहा था कि, उसे काम है इसलिए नही आयेगी तब उसके पिता ने कहा था कि, आज रात उसकी नही बीतेगी तथा जान से खतम कर देने का कहते हुए चले गये। रात में मां ने खाना-पीना खाकर घर के आंगन में छोटे भाई विपिन कोल के साथ सो गई तथा वह भी अपने कमरे में सो गई थी रात 11.49 बजे मां की एक बार चिल्लाने की आवाज आने पर वह बाहर आकर देखी तो उसके पिता अर्थात आरोपी हांथ में तलवार लिया था, मां के गर्दन में तलवार मार दिये थे जिसे दाहिने तरफ गर्दन का आधे से अधिक हिस्सा कट गया था, तब उसने एवं उसका छोटा भाई जो मां के बगल में लेटा था हल्ला गोहार किया तो आरोपी तलवार लेकर बारी तरफ से भाग रहा था, हल्ला गोहार सुनकर शिवबहादुर सिंह, लक्ष्मण तिवारी, बड़े पिता गंभीरे कोल आ गये। जिन्हे उसने घटना के बारे में बताया था, उसकी मां को दो हिचकी आई तथा उसके बाद खतम हो गई थी, उसकी मां की मृत्यु आरोपी द्वारा तलवार से मारने के कारण हुई थी। उक्ति सूचना के आधार पर पुलिस थाना चुरहट में अपराध क्रमांक 258/2023 अंतर्गत धारा 302, 201 भादवि एवं 25(1)(बी) आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्र.क्र. 111/2023 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त रामसजीवन उर्फ गुड्डू कोल आत्मज छोटकवा कोल उम्र 50 वर्ष, निवासी देवगढ थाना चुरहट जिला सीधी (म.प्र.) को धारा 302 भादवि एवं धारा 25(1)(बी) आर्म्स एक्ट के अपराध में आजीवन कारावास एवं 3,000/- रूपए के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया।

 

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा

 

बताया गया कि दिनांक 13.02.2024 को अभियोक्त्री द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मझौली में लेख करायी कि उसकी उम्र-16 वर्ष है। दिनांक 12.02.2024 को समय करीब 03:00 बजे दोपहर वह अपने घर से चुरहट पैसा चेक करने आयी थी। वहां पर उसकी बहन का चाचा ससुर और उनका लड़का अभियुक्त भी था, उसे देखकर उसकी बहन का चाचा ससुर हाल चाल पूछा और बोला कि उसका लड़का उसे घर तक छोड़ देगा। अभियोक्त्री अभियुक्त को पहले से जानती थी अभियुक्त रिश्ते में उसकी दीदी का देवर लगता है जिस कारण वह उसके साथ मोटरसाइकिल में बैठ गई। फिर अभियुक्त उसे उसके घर तरफ न ले जाकर नवोदय विद्यालय चुरहट तरफ ले गया और रोड के किनारे उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा तथा उसकी छाती में जबदस्ती इधर-उधर हाथ लगाया व दुष्कर्म किया। वह अभियुक्त को मना कर रही थी और हाथ झिटक रही थी। छेड़छाड़ के दौरान अभियोक्त्री के पीठ, गाल, दाहिने हाथ की कलाई में, बायें हाथ के कंधे में खरोचदार चोटें आई। बाद में अभियुक्त उससे कह रहा था कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा। उसने घर पहुंचकर घटना की पूरी बात अपनी मां एवं बड़े पिताजी को बताई थी। उक्त पर से थाना चुरहट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र.-105/2024 अंतर्गत भा.दं.सं. की धारा 354, 354(क), 506 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 9(एन)/10 में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्र.क्र. 29/2024 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त ‘X’ को धारा 8 एवं धारा 5(एन)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 22,000/-रूपए के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि 22,000/- रूपये अभियोक्त्री को प्रतिकर के रूप में अपील अवधि उपरांत अपील न होने की दशा में प्रतिकर स्वरूप प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्तं रू. 50,000/- प्रतिकर के रूप में अदा किये जाने के परिप्रेक्ष्य में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला सीधी म.प्र. को पत्र सहित निर्णय की प्रति प्रेषित की गई।

hi
error: Content is protected !!
×