सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेने ई-केवाईसी अनिवार्य, अंतिम तिथि 31 मार्च,

ई-केवाईसी नहीं होने पर अप्रैल माह से नहीं मिलेगा खाद्यान्न,

 

 

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी। जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से एनएफएसए का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्राथमिकता परिवारों को 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य व अन्त्योदय परिवारो को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार में मान से निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। साथ ही समस्त हितग्राहियों को नमक का वितरण 1 रूपये प्रति किलो की दर से एवं अन्त्योदय परिवारों को शक्कर का वितरण 20 रूपये प्रति किलो की दर से किया जा रहा है। सीधी जिले में 250420 परिवार एवं 1048326 सदस्यों को वर्तमान में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। 1048325 सदस्यों में से 696513 सदस्यो की ई-केवाईसी की जा चुकी है और निरंतर सभी उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं द्वारा ई-केवाईसी की जा रही है। भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2025 से स्मार्ट पीडीएस लागू करने से जिन हितग्राहियों की ई-केवाईसी नहीं होगी उन्हे खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।उन्होंने ऐसे हितग्राही जिनके परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं हुई है वे उचित मूल्य दुकाने के विक्रेता से सम्पर्क कर दिनांक 31.03.2025 के पूर्व ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है अन्यथा हितग्राहियों को माह अप्रैल 2025 से खाद्यान्न प्राप्त नही होगा।

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