सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त हितग्राहियों का ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य,

 

 

 

 

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी । जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय भोपाल का पत्र दिनांक 03 फरवरी 2025 एवं सचिव भारत सरकार खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग का पत्र दिनांक 20.12.2004 द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी पात्र हितग्राहियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी किया जाना आवश्यक है क्योंकि समस्त डेटा स्मार्ट पीडीएस पोर्टल पर ट्रांसफर नहीं हो पायेगा एवं उन्हें अगले महीनों से खाद्यान्न प्राप्त होने में समस्या हो सकती है। उन्होंने जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त पात्र हितग्राहियों से अनुरोध किया है कि अपने पास की शासकीय उचित मूल्य दुकान से अपना ई-केवाईसी दिनांक 30.03.2025 तक आवश्यक रूप से करावें।

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