हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
बीरबल समाचार सीधी। चुरहट थाना के बम्हनी चौकी के बम्हनी गांव में दो वर्ष पूर्व हुई हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा व पांच पांच हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया है।
बताया गया कि दिनांक 04.04.2023 को फरियादी विजय साकेत तनय रामसिया साकेत ने चौकी बम्हनी, थाना चुरहट, जिला सीधी में इस आशय की आकस्मिक एवं अकाल मृत्यु की सूचना दिया कि वह ग्राम बम्हनी का रहने वाला है, और मजदूरी का कार्य करता है। वह दो भाई एक बहन है। अजय साकेत उसका बडा भाई है, जो गुजरात में मजदूरी करता था, जो दो-तीन दिन पहले ग्राम बम्हनी आया था। दिनांक 03.04.2023 को रात्रि 09:00 बजे के लगभग वह और उसका दोस्त विकास साकेत बोलउवा में गये थे और वहां से वापस अपने घर लौट रहा था और जब छोटे जायसवाल के बगिया के पास पहुॅचा वही पर उसका भाई अजय साकेत रोड के किनारे खडा मिला, जिसके साथ सुग्रीव उर्फ दरवारी साकेत एवं एक अन्य लड़का भी था, जिसे वह नहीं पहचानता। वह अपने भाई अजय साकेत को घर चलने को बोल रहा था, उसी समय मोटरसाईकल पर एक व्यक्ति और आ गया, जिसे वह नहीं पहचानता। उसने अपने भाई अजय साकेत को घर चलने के लिए बोला तो सुग्रीव उर्फ दरवारी साकेत बोला कि अजय उसके साथ है, वह कुछ समय बाद उसे पहुचा देगा। उसके बाद वह और उसका दोस्त अपने-अपने घर चले गये। दिनांक 04.04.2023 को सुबह 06:00 बजे उसके बडे पिता रामसुमिरन साकेत उसे बताये कि उसका भाई अजय साकेत छोटेलाल जायसवाल के खेत में मरा पड़ा है, लगता है उसे किसी ने मारकर खेत में फेंक दिया है, तब वह अपने घर से छोटेलाल जायसवाल के खेत पर गया, जहां पर उसकी मॉ शांति भी आ गई थी। वहां पहुचकर देखा कि छोटेलाल जायसवाल के खेत में उसका बडा भाई अजय साकेत चित हालत में मरा पड़ा है, उसका जींस का पैंट आधा उतरा हुआ है और उसके गले में फांसी जैसा निशान है, किसी ने उसके भाई अजय साकेत की हत्या करके फेंक दिया है। उक्त सूचना के आधार पर देहाती नालसी अपराध क्रमांक 0/2023 कायम कर विवेचना में लिया गया एवं उक्त देहाती नालसी के आधार पर मर्ग क्रमांक 0039/2023 अंतर्गत धारा 174 दं.प्र.सं. कायम की गई। मर्ग जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर घटना दिनांक 04.03.2022 की देर रात्रि में घटनास्थल में किसी व्यक्ति के द्वारा मृतक अजय साकेत के साथ मारपीट कर गला घोटकर हत्या करना अपराध धारा 302 भा.दं.वि. का पाये जाने से अज्ञात के विरूद्ध अपराध क्रमांक 212/2023 धारा 302 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान फरियादी एवं गवाहो के कथन मौका निरीक्षण एवं पाई गई परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्तगण के ऊपर घटना का संदेह पाये जाने पर संदेही रजनीश साकेत, संजीव उर्फ संजू साकेत एवं दरवारी उर्फ सुग्रीव साकेत को दस्तयाब कर पूछतांछ करने पर उनके द्वारा मामले की घटना कारित करना स्वीकार करने पर अभियुक्तगण के मेमोरण्डम कथन पृथक-पृथक लेख कर उनकी निशादेही पर जप्ती की कार्यवाही की जाकर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्र.क्र. 152/2023 में शासन की ओर से सशक्तग पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय एवं श्री आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त गण 1. रजनीश साकेत तनय वंशराखन साकेत उम्र-27 वर्ष, निवासी ग्राम मड़रिया, थाना कोतवाली सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.) 2. संजीव उर्फ संजू साकेत तनय बद्री साकेत उम्र-28 वर्ष, निवासी ग्राम कमर्जी पटपरा, थाना कमर्जी, जिला-सीधी (म.प्र.) 3. सुग्रीव साकेत उर्फ दरवारी साकेत पिता हिमांचल साकेत उम्र-30 वर्ष, निवासी ग्राम बम्हनी, चौकी बम्हनी, थाना चुरहट, जिला-सीधी (म.प्र.) को धारा 302/34 भादवि के अपराध में प्रत्येक को आजीवन सश्रम कारावास एवं 5,000/-, 5,000/- रू. अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि के अपराध में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,500-, 2,500/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया।