कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर सीधी के 100 मीटर परिधि का क्षेत्र कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित,
बीरबल समाचार सीधी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर सीधी के 100 मीटर परिधि का क्षेत्र कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया है। जारी आदेशानुसार कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर सीधी के 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा प्रसारित की गई है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलन, घेराव, नारेबाजी, मसाल का प्रदर्शन तथा सोशल ऐप्स जैसे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, व्हाट्सएप् आदि का उपयोग कर आपत्तिजनक मैसेज, चित्र या चलचित्र का शेयर या फारवार्डिंग नहीं करेगा। साथ ही वाद्य संगीत, ढोल साउण्डबाक्स, डी.जे. आदि का उपयोग नहीं करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह निषेधाज्ञा दिनांक 10 मार्च 2025 से दिनांक 08 मई 2025 तक प्रभावशील रहेगी। उल्लेखनीय है कि व्यक्ति/व्यक्तिगण/संस्था/राजनैतिक दल द्वारा आये दिन धरना प्रदर्शन किये जा रहे हैं जिससे आम नागरिकों को बाधा, क्षोभ या क्षति, लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध एवं शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना रहती है। उक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के प्रावधानान्तर्गत प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये निषेधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है।