ज्वलनशील पदार्थ का अवैध भण्डारण व बिक्री करने वाले दो आरोपियों पर कमर्जी पुलिस नें पृथक पृथक मामले किये पंजीबद्ध,

22 हजार 5 सौ रूपए कीमती 225 लीटर डीजल किये जप्त,
बीरबल समाचार सीधी। पुलिस अधीक्षक डॉ रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द श्रीवास्तव व एसडीओपी चुरहट श्री आशुतोष द्विवेदी के कुशल मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी कमर्जी उप निरी0 पवन सिंह के नेतृत्व में कमर्जी पुलिस नें, ज्वलनशील पदार्थ का अवैध रूप से भंडारण करने वाले आरोपियों के विरुद्ध दो अलग अलग मामले पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जिसमें :-
1. थाना प्रभारी कमर्जी उप निरी पवन सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम चिलरी खुर्द का रामराज गुप्ता पिता मटुकधारी गुप्ता अपने घर के अंदर ज्वलनशील पदार्थ डीजल की बिक्री करने हेतु अपने घर के अन्दर काफी मात्रा में डीजल रखे हुये है जिससे उक्त सूचना की तस्दीक व कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी कमर्जी नें सहायक उप निरी. शिशुपाल सिंह व पुलिस टीम को रवाना किया जो पुलिस टीम मुखबिर के बताये स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही की जो रामराज गुप्ता पिता मटुकधारी गुप्ता अपने घर के अंदर दो प्लास्टिक के डालड की डिब्बा मे 05-05 लीटर तथा एक प्लास्टिक के जरीकेन में 20 लीटर तथा एक प्लास्टिक के जरीकेन डिब्बा में 25 लीटर में रखे हुये कुल 04 डिब्बे में 55 लीटर डीजल तथा एक प्लास्टिक का पाइप 5 फिट तथा एक प्लास्टिक का पाइप 2 फिट तथा डीजल मापने के 500 मिलीलीटर का एल्यूमिनियम का डिब्बा तथा एक प्लास्टिक का कीप का रखा पाया गया जिससे डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थ को रखने हेतु कागजात की मांग की गयी जो नहीं होना बताया जिससे आरोपी रामराज गुप्ता पिता मटुकधारी गुप्ता उम्म्र 60 साल साकिन चिलरी खुर्द थाना कमर्जी के व्दारा डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थ को लापरवाही पूर्वक रखने पर से धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् दण्डनीय अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है तथा इसी क्रम में
2. थाना प्रभारी कमर्जी उप निरी पवन सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम चिलरी कला का पन्नालाल गुप्ता अपने आटा चक्की के दुकान के अंदर ज्वलनशील पदार्थ डीजल की बिक्री करने हेतु काफी मात्रा में डीजल रखे हुये है जिससे उक्त सूचना की तस्दीक व कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी कमर्जी नें प्रधान आर0 राजू जायसवाल व पुलिस टीम को रवाना किये जो पुलिस टीम मुखबिर के बताये स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही की जहा एक व्यक्ति मिला जिससे नाम पता पूछा गया जो अपना नाम पन्नालाल गुप्ता पिता भैयालाल गुप्ता उम्म्र 62 साल निवासी चिलरी कला थाना कमर्जी बताया पन्नालाल गुप्ता अपने अपने आटा चक्की के दुकान के अंदर तलाशी लेने पर 03 अदद प्लास्टिक के जरीकेन में 25-25 लीटर का डीजल व एक बाल्टीनुमा प्लास्टिक के जरीकेन 20 लीटर तथा 06 अदद प्लास्टिक का डालडा का डिब्बा जिसमे 03 डिब्बे में 15-15 लीटर व 03 अदद प्लास्टिक का डिब्बा मे 10-10 लीटर कुल 170 लीटर ज्वलनशील पदार्थ डीजल कुल कीमती 17000 (सत्रह हजार सात सौ रुपये) रुपये की रखा पाया गया जिससे डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थ को रखने हेतु कागजात की मांग की गयी जो नहीं होना बताया जिससे आरोपी पन्नालाल गुप्ता पिता भैयालाल गुप्ता उम्र 62 साल निवासी चिलरी कला थाना कमर्जी के व्दारा डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थ को लापरवाही पूर्वक रखने पर से धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् दण्डनीय अपराध पाये जाने से अपराध सदर पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है ।
उपरोक्त समस्त कार्रवाई में थाना प्रभारी कमर्जी उप निरी पवन सिंह, सहायक उप निरी0 शिशुपाल सिंह, प्रधान आर- राजू जायसवाल, सविता साकेत आर नीरज सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।