पत्नी को टांगी मारकर हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा पांच हजार रुपए का अर्थ दण्ड, रामपुर नैकिन श्रंखला न्यायालय का फैसला,
बीरबल समाचार सीधी। मामूली से विवाद में पत्नी के शरीर में धार दार औजार टांगी से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा पांच हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया है। पत्नी की हत्या करने की घटना रामपुर नैकिन थाना के रैदुअरिया गांव में तीन वर्ष पूर्व घटित हुई थी।
रामपुर नैकिन के श्रंखला न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले में अभियोजन के अनुसार रैदुअरिया निवासी मनोज साकेत उर्फ लाला का विवाह रोशनी साकेत के साथ हुआ था घटना दिनांक 12/05/2021को सुबह पति पत्नी आंगन में बैठे थे दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो रोशनी साकेत ने अपने भाई अरुण को फोन लगा कर शिकायत कर दी की उसका पति मनोज उसके साथ मारपीट गालौच कर रहा है तो मृतका का भाई मोटरसाइकिल से बहन के घर पहुंचा जहां बहन बहनोई आंगन में बैठे विवाद कर रहे थे अरुण पहुंच कर दोनों को समझाने का प्रयास कर रहा था तभी आरोपी मनोज घर के आंगन रखी टांगी उठाकर रोशनी के सिर गर्दन सहित शरीर के अनेकों जगह हमला कर दिया जिससे रोशनी बुरी तरह घायल गई थी। घटना के समय मौजूद मृतका के भाई अरुण साकेत ने अपने परिवार जनों को जानकारी देकर घायल रोशनी को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जा रहा था रास्ते में मौत हो गई। अरुण की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 302का अपराध दर्ज कर विवेचना किया था, विवेचना बाद प्रकरण की सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया जहां हुई सुनवाई में शासन की तरफ से अपर लोक अभियोजक आदित्य प्रताप सिंह ने आरोपी का दोष सिद्ध किया जिसके बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी मनोज साकेत को आजीवन कारावास की सजा पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित करने का फैसला सुनाया है। अर्थ दण्ड की राशि अदा न करने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।