हत्या के आरोपी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास तथा 5 हजार रूपए के आर्थिक दंड से किया दण्डित,

चिन्हित सनसनी खेज मामले में जमोड़ी पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के अथक प्रयास एवं मेहनत के चलते कराई गई सजायाबी,

 

 

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी। पुलिस अधीक्षक डॉ रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी श्री अरविन्द श्रीवास्तव व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यलाय श्रीमती गायत्री तिवारी के कुशल मार्गदर्शन में थाना जमोड़ी के एक सनसनीखेज मामले के ट्रायल के दौरान पुलिस तथा लोक अभियोजन अधिकारियों के कड़ी मेहनत तथा अथक प्रयास के चलते आरोपी को आजीवन कारावास तथा 5 हजार रूपए के आर्थिक दंड से दण्डित किया गया है।

 

मामला विवरण – फरियादी रघुराज सिंह को दिनांक 13.05.2022 के सुबह करीबन 09:15 बजे जानकारी मिली कि उसके गांव के रावेन्द्र सिंह गोंड उर्फ छोटकउ सिंह ने उसके पिता मकसूदन सिंह की गर्दन काटकर हत्या कर दिया है एवं उसके मृत पिता की गर्दन हाथ में लेकर गांव में घूम रहा है। तब वह तुरंत गांव के नीरज सिंह के साथ अपने पिता के घर ग्राम कारीमाटी आया और उसने घर के दरवाजे के सामने अपने पिता मकसूदन सिंह का मृत शरीर पड़ा हुआ देखा एवं उनकी गर्दन धड़ से अलग होकर गायब थी व घटना स्थल पर काफी खून फैला हुआ था। वहां पर गांव पड़ोस के लोग भी एकत्रित हो गये थे तब वह स्वयं व नीरज सिंह चौहान तथा गांव के अन्य लोग रावेन्द्र सिंह गोंड़ की तलाश करने लगे और तलाश करते करते डोंटाखोह तक पहुंच गये। थाना जमोड़ी की पुलिस भी सीधी तरफ से आ रही थी तो उन लोगों को पीछा करते हुए देखकर रावेन्द्र सिंह उसके पिता की गर्दन वही उदयराज यादव के घर के पास सड़क के किनारे छोड़कर साथ में कुल्हाड़ी लिए हुए भागने लगा तब उसे भागते हुए गांव के लोगों ने व पुलिस ने पकड़ लिया। रावेन्द्र सिंह उर्फ छोटकऊ ने उसके पिता के ऊपर जादू टोना करने व भूत विद्या का आरोप लगाकर कुल्हाड़ी से उसके पिता की गर्दन काटकर हत्या कर दी है। मृत धड़ घर के सामने ग्राम कारीमाटी में व गर्दन से उपर का हिस्सा ढोंटाखोह में पड़ा है। सूचनाकर्ता रघुराज सिंह की उक्त सूचना पर मौके पर देहाती नालसी कमांक 02/2022 दर्ज की गई एवं थाना जमोड़ी में अपराध कमांक 241/2022 दिनांक 13.05.2022 अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं., 1860 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सीधी के द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय सत्र न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्र.क्र. 1052/022में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्रीमती श्रद्धा सिंह द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सीधी की न्यायालय के द्वारा दिनांक 20.02.2025 को अभियुक्त के विरूद्ध आजीवन कारावास, 5,000/-रूपए अर्थ दंड अथवा 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्डादेश से दण्डित किया गया है।

 

 

उपरोक्त समस्त कार्रवाई में जिला लोक अभियोजक अधिकारी भारती शर्मा, अपर लोक अभियोजक श्रीमती श्रद्धा सिंह, सहायक लोक अभियोजक अधिकारी प्रशान्त पांडेय एवं नोडल अधिकारी उप निरीक्षक शेषमणि मिश्रा की सराहनीय भूमिका रही है।

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