मारपीट के आरोपियों को एक वर्ष की सजा,

 

 

 

 

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी। बताया गया कि फरियादी पैश्वनी कुमार पाण्डेय ने दिनाँक 18.04.2020 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कराई कि आज दिनाँक को सुबह 08:00 बजे के लगभग उसके घर के सामने ग्राम अमडिहा, थाना बहरी, जिला सीधी में राजरूप कुशवाहा, सागर कुशवाहा, कैलाश यादव के साथ पुरानी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा करने से मारने पर राजरूप कुशवाहा व सागर कुशवाहा ने उसके साथ गाली गलौज की। गाली गलौज से मना करने पर राजरूप ने उसके साथ लाठी से तथा सागर कुशवाहा ने पत्थर से उसके साथ मारपीट की तथा उसे जान से खत्म करने की धमकी दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना बहरी, जिला सीधी में अपराध क्रमांक 109/20 अंतर्गत धारा 294, 324 विकल्प में 324/34, 325 विकल्प में 325/34 एवं 506 भाग-2 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तु्त किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 371/2020 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा के द्वारा आरोपीगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी सागर कुशवाहा पिता राजरूप कुशवाहा, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम अमडिहा, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि पर एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1,000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा अभियुक्त राजरूप कुशवाहा पिता साधू कुशवाहा, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम अमडिहा, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) को भारतीय दण्ड संहिता धारा 324 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि पर एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1,000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने की निर्णय पारित किया गया।

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