आधार नामांकन हेतु वैध दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य,

 

 

 

 

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी। तहसीलदार तहसील गोपद बनास द्वारा सभी आवेदनकर्ता एवं आधार केंद्रों को जरिये सूचना सूचित किया गया है कि 5 वर्ष के ऊपर एवं 18 वर्ष के ऊपर उम्र के आवेदकों के आधार नामांकन के लिये पहचान प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण, नामांकन जिसके नाम किया जावे के संबंध रखने वाले का प्रमाणित दस्तावेज एवं जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक वैध दस्तावेज लिया जाकर अपलोड आवश्यक रूप से किया जावे। उन्होंने बताया कि तहसील गोपद बनास अंतर्गत आधार केंद्रों के माध्यम से 5 वर्ष के ऊपर उम्र के बच्चों एवं 18 वर्ष के ऊपर उम्र के आवेदकों के आधार नामांकन हेतु आवेदन आधार पोर्टल पर किये जा रहे है। प्रायः देखने में आया है कि आधार नामांकन के लिए विधिक एवं आवश्यक दस्तावेज नहीं लिये जा रहे है। उक्त आधार नामांकन फार्म सत्यापन के लिए तहसीलदार गोपद बनास की आई.डी. में प्राप्त होते हैं। आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं होने से सत्यापन में विलंबता होती है। उन्होंने तहसील गोपद बनास क्षेत्रान्तर्गत समस्त पटवारी को निर्देशित किया है कि आधार सत्यापन के दौरान समस्त वैध दस्तावेज प्राप्त कर परीक्षण करेगे तथा परीक्षण करते हुए नामांकन के लिए प्राप्त आवेदनो पर सत्यापन की रिपोर्ट कार्यालय तहसीलदार तहसील गोपद बनास जिला सीधी में समय-सीमा के भीतर वैध एवं आवश्यक दस्तावेजो के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। दर्ज आधार नामांकन फार्मों के आवश्यक विधिक दस्तावेज न होने पर दर्ज आवेदन को अस्वीकृत कर दिये जावेगें।

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