जिले में चाईनीज मांजे के क्रय-विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित
किया गया,
अपर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश,
बीरबल समाचार सीधी। अपर जिला दण्डाधिकारी अंशुमन राज द्वारा आदेश जारी कर जिला सीधी की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के भीतर पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चाईनीज (धारदार) मांजे के क्रय-विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय सहित 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने बताया कि माह जनवरी- फरवरी एवं मकर संक्रान्ति के पर्व पर लोक मान्यता एवं परम्परानुसार वृहद रूप में पतंगोत्सव का आयोजन होता है तथा व्यक्तिगत रूप से घर-घर पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ने में प्रयोग में लाये जाने वाला चाईनीज मांजा अत्यंत धारदार होता है, जिससे आम जनमानस को गंभीर शारीरिक क्षति पहुँचती है। इस प्रकार की सूचना समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त होती रहती है। पतंगबाजी में उपयोग होने वाला चाईनीज मांजा अत्यन्त धारदार होकर धातक है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की दुखद घटना से बचाव हेतु चाईनीज (धारदार) मांजे की रोकथाम हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है।