वर्ष 2025 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित,

 

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी। अपर कलेक्टर अंशुमन राज द्वारा आदेश जारी कर मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 30.03.1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 नियम-8 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के अनुमोदन उपरांत वर्ष 2025 में सीधी जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जारी आदेशानुसार दिनांक 14.01.2025 को मकर संक्रांति, 03.02.2025 को बसंत पंचमी एवं 23.10.2025 को भाई दूज को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। उक्त स्थानीय अवकाश कोषगार/उपकोषागारों एवं बैंकों को छोड़कर जिले में स्थित शेष सभी शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं में लागू होंगे।

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