नवजात बच्ची को फेकने एवं हत्या के मामले में आरोपी मॉ को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

बीरबल समाचार सीधी। जिले के बहरी थाना के देवरी गांव में पांच साल पूर्व कलयुगी मां ने बच्ची पैदा होने पर नवजात को गेहूं के खेत में फेंक दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी मां को आजीवन कारावास की सजा और नौ हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया है। जिला न्यायालय के अपर लोक अभियोजक ने
बताया

कि सूचनाकर्ता सियाराम भुजवा द्वारा थाना बहरी में दिनांक-05.02.2019 को दी कि उक्त दिनांक को वह सुबह 06.00 बजे अपने गेहू के खेत तरफ गया तो पाया कि, गेंहू के फसल में एक अज्ञात शिशु मृत अवस्था में पड़ा है, कोई अज्ञात महिला बच्ची को पैदा कर जन्म को छिपाने के लिए उसके गेंहू के खेत में फेक दिया है जिस पर से मर्ग क्र0-0005/19 कायम कर जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपिया पंचरजिया भुजवा को बच्‍ची पैदा हुई थी, जिसे उसने रात का समय सुनसान होने एवं बच्ची पैदा होने के कारण उसने अपनी नवजात बच्ची को हाथ में उठाकर ले जाकर घर से कुछ दूर बमुरहवा खेत जिसमें गेहूं बोया हुआ था नारा-खेडी सहित उठाकर पटक कर फेंक दिया था तथा लड़की पैदा होने के कारण उसने ऐसा कृत्य किया। घटना का अपराध क्र. 265/2020 अन्तर्गत धारा-302, 201, 318 भा.द.सं. थाना बहरी में पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 174/2020 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक  बृजेश किशोर पाण्डे्य के द्वारा आरोपिया को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप  चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपिया श्रीमती पंचरजिया भुजवा पत्नी कौशलेश भुजवा, उम्र-37 वर्ष, निवासी ग्राम-देवरी, थाना-बहरी, जिला- सीधी को धारा 302, 318, 201 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं 9,000/- रू. (नौ हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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