मारपीट के आरोपियों को 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

बीरबल समाचार सीधी। जिले के रामपुर नैकिन थाना के रघुनाथपुर गांव में आठ वर्ष पूर्व हुए जमीनी विवाद में मारपीट कर घायल करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने एक एक वर्ष के सश्रम करावास की सजा से दण्डित करने का फैसला सुनाया है आरोपियों को तीन तीन सौ रुपए के अर्थदंड से दण्डित भी किया गया है।
फैसले में बताया गया कि फरियादी रामायण गौतम निवासी ग्राम रघुनाथपुर डग्गा टोला थाना रामपुर नैकिन ने थाना रामपुर नैकिन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके चाचा केदारनाथ से उसका जमीनी संबंधी विवाद चल रहा है। दिनांक 10.07.2016 को समय 06:00 बजे फरियादी रामायण गौतम अपने मकान में था तभी केदार गौतम राकेश मिश्रा का टैक्टर लेकर उसके खेत बलई वाले में जोतने जा रहे थे तो वह जाकर मना किया कि वह अपना खेत जोतने नहीं देगा तब केदारनाथ गौतम बोला कि खेत उसका है वह खेत जोतेगा। इतने में रूद्रेशमणि, अन्नपूर्णा लाठी-डंडा लेकर ओ गए तथा बुरी-बुरी गालियां देने लगे और कहने लगे कि ऊपर टैक्टर चढा दो और जान से खत्म कर दो। हल्ला गुहार सुनकर उसकी पत्नी रामवती पतोहू सुचिता मना करने आई तो उनके साथ भी गाली-गुप्तार एवं मारपीट कर भाग गए। उसके बाद 100 नबर को फोन लगाया 100 नंबर की गाड़ी थाना लेकर आई। उसके बाद घटना रिपोर्ट थाना रामपुर नैकिन में अपराध कमाक 262/2016 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 541/2016 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  पंकज पारेता के द्वारा आरोपीगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन की न्यायालय के द्वारा आरोपीगण केदार गौतम पिता रामदुलारे गौतम, उम्र-58 वर्ष, निवासी ग्राम- रघुनाथपुर, थाना-रामपुर नैकिन, जिला सीधी म.प्र.  राकेशमणि मिश्रा पिता प्रभाकर मिश्रा, उम्र-27 वर्ष,  रूद्रेशमणि मिश्रा पिता प्रभाकर मिश्रा, उम्र 32 वर्ष, दोनो निवासी ग्राम मझियार, थाना-रामपुर नैकिन, जिला सीधी म.प्र.  अन्नपूर्णा प्रसाद अग्निहोत्री पिता सत्यवान अग्निहोत्री, उम्र-40 वर्ष, निवासी ग्राम-ममदर, थाना-रामपुर नैकिन, जिला-सीधी म.प्र. को धारा 325/34, 323/34 दो शीर्ष भादवि के आरोप में प्रत्‍येक को 01 -01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 300/-, 300/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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