पिता ने पुत्री पर पत्थर से हमला कर उतारा मौत के घाट
कोतवाली थाना क्षेत्र अंर्तगत ग्राम भाठा की घटना,
बीरबल समाचार सीधी। थाना कोतवाली सीधी अंतर्गत ग्राम भाठा में पिता ने दिमागी हालत ठीक न होने पर अंधविश्वास के चलते अपनी 15 वर्षीय बेटी की पहले चिमटा एवं चमड़े के जूते से काफी बेरहमी से पिटाई की और जब पिटाई से बचने के लिए बेटी घर के बाहर से भागी तो दौड़ाकर खेत में पकड़ कर पत्थर से सिर पर प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका कु. गीता सिंह गोड़ पिता सुखपति सिंह गोड़ उम्र 15 वर्ष निवासी ग्राम भाठा की मृत्यु के सबंध मे उसकी मां कुशुमकली सिंह गोड़ उम्र 45 वर्ष ने पुलिस को सूचना दी। जिस पर आरोपी सुखपति सिंह गोड़ पिता स्व. सिद्धनाथ सिंह गोड़ उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम भाठा थाना कोतवाली सीधी के विरूद्ध देहाती नालसी क्र.0/24 धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत लेखबद्व की गई देहाती अपराध नालसी पर से अशल नम्बरी अपराध कायमी दर्ज की गई । फरियादी कुशुमकली सिंह गोड़ ने पुलिस को बताया कि उसके 3 बच्चे है सबसे छोटी लडक़ी कु. गीता सिंह उम्र 15 वर्ष की थी। गीता की करीब 15 दिन से दिमागी हालत ठीक नही थी अपने आप मे ही बड़बड़ाती रहती थी कभी कुछ बोलती थी। उसकी दिमागी हालत को देख कर मेरे पति सुखपति सिंह गोड़ लडकी गीता सिंह को समझाते और ड़ाटते थे। दिनांक 7 दिसंबर 24 को सुबह करीबन 5 बजे से सुखपति सिंह गोंड़ लडकी गीता सिंह गोड़ को एक चबुतरे के सामने बैठाया और उसी मे चमड़े के जूते और लोहे का चिमटा रख दिया और बोला कि बता तेरा गुरू कौन है। जब लडक़ी गीता कुछ न बोली तो जूता से और चिमटा से लडकी गीता सिंह को मारने लगा। यह देखकर जब मां बचाने गई तो उसे धक्का दे दिया लगातार चिमटा से और जूता से मारपीट करता रहा जिससे गीता के सिर मे शरीर मे जगह-जगह चोटे आयीं। वह बचने के लिये घर से बाहर की तरफ गई तो सुखपति सिंह ने पीछा करके मनफेर सिंह के खेत के पास पकड लिया और पास मे पड़ा गोल पत्थर उठा कर लडक़ी कु. गीता सिंह को जान से खत्म कर देने की नियत से सिर में मारा तो वही पर गिर पड़ी और मौत हो गई।
पिता ने की बेटी की हत्या आरोपी गिरफ्तार,
कोतवाली थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय से मिली जानकारी अनुसार 16 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में मां की तरफ से रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराया गया था। जिसमें कि युवती तीन दिन से पागलपन की स्थिति में थी। जिस वजह से पिता ने उसे पहले चिमटे से मारा जब वह भागने लगी तो पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दिए हैं। जिसके खिलाफ पुलिस द्वारा धारा 103(1) आईपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।