दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा,
(1) अवयस्क अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा,
बताया गया कि दिनांक 13.04.2021 को अवयस्क अभियोक्त्री उम्र 17 वर्ष अपने घर से शाम करीब 04:00 बजे डाक बंगला स्थित हनुमान मंदिर में प्रसाद लेने के लिये निकली थी लेकिन शाम करीब 6:00 बजे तक वापस घर नहीं आयी, पास-पड़ोस व नाते रिश्तेदारी में पता किया लेकिन नहीं मिली तब अभियोक्त्री की माँ ने उसकी नाबालिग पुत्री अभियोक्त्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना कोतवाली सीधी में रिपोर्ट लिखायी। थाना कोतवाली सीधी में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 0368/2021 दिनांक 14.04.2021 अंतर्गत धारा 363 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दिनांक 14.04.2021 की रात्रि में अभियोक्त्री स्वयं से घर वापस आ गयी और पूछताछ करने पर अपनी माँ, पिता एवं बड़ी माँ को यह जानकारी दी कि आरोपी उसे अपने घर कुकड़ीझर ले गया था और अपने घर रखकर उसके साथ दो बार गलत काम किया था। अभियोक्त्री के दस्तयाब होने दस्तयाबी पंचनामा बनाये जाने के पश्चात अभियोक्त्री को उसकी माँ को सुपर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा तैयार किया गया। अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गए। पुलिस द्वारा विवेचना पश्चात् धारा 363, 376(2)(द) एवं धारा ¾ पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुसत किया गया। जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 69/2021 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी गुड्डू साकेत तनय सुदामा साकेत, उम्र-29 वर्ष, निवासी ग्राम-कुकड़ीझर, थाना कोतवाली सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.) को धारा 366 भादवि के अपराध में कुल 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रू. अर्थदण्ड एवं 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में कुल 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की धनराशि रूपये 25,000/-रूपये (पच्चीस हजार रूपये मात्र) अभियोक्त्री को धारा 357(1)(बी) दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अपील अवधि पश्चात अपील न होने की स्थिति में अभियोक्त्री को क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया, इसके अतिरिक्त अभियोक्त्री को 50,000/- (पचास हजार रूपये) प्रतिकर के रूप में अदा किये जाने के परिप्रेक्ष्य में माननीय सचिव जिला विधिक प्राधिकरण, जिला सीधी म.प्र. को पत्र सहित निर्णय की प्रति प्रेषित की गई।
(2) मारपीट के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा,
बताया गया कि फरियादी सुकवरिया ने दिनाँक 10.10.2020 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आज दिनांक को जब वह उसके देवर की बरसी में घर गई तब जेठ राजकरण द्वारा उसके साथ गाली-गलौज की। गाली देने से मना करने पर जेठ राजकरण एवं उसकी पत्नी जयंती यादव उर्फ गुडिया द्वारा उसके साथ मारपीट की तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना बहरी, जिला सीधी में अपराध क्रमांक 441/2020 का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर गवाहों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तु त किया गया। जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1071/2020 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी 1-जयंती यादव उर्फ गुडिया पति राजकरण यादव, उम्र 35 वर्ष, 2- राजकरण यादव पिता रामऔतार यादव, उम्र 45 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम कुकरांव, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि पर प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000/- कुल राशि 2000/- (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
: *(3) मोटर सायकिल से टक्कर मारकर दुर्घटना करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा*:
बताया गया कि फरियादी राजकुमार साकेत ने दिनाँक 19.07.2019 को उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आज दिनाँक को दोपहर 12:30 बजे के लगभग उसकी पुत्री रेशू साकेत बाहर रोड किनारे नित्यक्रिया करके वापस आ रही थी तभी अमडिहा तरफ से मोटर सायकल क्रमांक एमपी 53 एमएफ 3191 के चालक ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक मोटर सायकल चलाते हुये उसकी पुत्री को टक्कर मार दी जिससे उसकी पुत्री के सिर एवं पीठ में चोट आयी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना बहरी, जिला सीधी में अपराध क्र. 266/2019 पर अपराध पंजीबद्ध किया एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1110/2019 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय तनय रामबहोर पाण्डेय, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम सरसा, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) को धारा-337 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास और 500/- रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अंतर्गत 500/- रूपये (पांच सौ रूपये) एवं धारा 3/181 के अंतर्गत 500/- रूपये (पांच सौ रूपये) कुल अर्थदण्ड राशि 1500/- (एक हजार पांच सौ रूपये) के जुर्माने से दण्डित किया गया।