2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित, मदिरा का क्रय, विक्रय, परिवहन एवं वितरण रहेगा प्रतिबंधित,
बीरबल समाचार सीधी। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 भोपाल गुरूवार दिनांक 08 फरवरी 2024 के कंडिका क्रमांक 40.1 में वर्ष 2024-25 के लिए शासन द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवसों में 02 अक्टूबर 2024 (महात्मा गांधी जयंती) उल्लेखित है। इस अनुक्रम में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार जिले की समस्त प्रकार की मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, होटल बार (एफ.एल.-3) रेस्तरा बार (एफ.एल.-2) एवं देशी मद्य भाण्डागार सीधी दिनांक 02 अक्टूबर 2024 (महात्मा गांधी जयंती) को पूर्णतः बंद रहेंगी। उक्त अवधि में किसी प्रकार की मदिरा का क्रय, विक्रय, परिवहन एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।