सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सम्मिलन आयोजित करने के निर्देश जारी,

 

 

 

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी। म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 एवं सभी संस्थाओं की पंजीकृत उपविधियों में वार्षिक साधारण सभा के आयोजन की प्रक्रिया एवं वार्षिक साधारण सभा में रखे जाने वाले विषयों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। सहकारी अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान अनुसार सहकारी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 06 माह के भीतर वार्षिक साधारण सम्मिलन आयोजित करने की वैधानिक अनिवार्यता है। उप आयुक्त सहकारिता सीधी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के तहत जिले की सभी संस्थाओं में वार्षिक साधारण सम्मिलन आयोजित किये जाने एवं कार्यवाही विवरण की प्रति कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला सीधी को भी अनिवार्यतः प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

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