बीरबल समाचार सीधी। जिले के मझौली थाना के करमाई गांव में बीते वर्ष धारदार औजार से हमला कर मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी को न्यायालय ने अपराध प्रमाणित हो जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मीडिया सेल प्रृभारी, लोक अभियोजन सीधी द्वारा बताया गया कि दिनांक- 20.04.2023 को रात के लगभग 12:00 बजे से 01:00 बजे के बीच ग्राम करमाई दमका टोला थाना मझौली क्षेत्र अंतर्गत अभियुक्त दादूलाल बैगा ने मृतक राजरूप बैगा को अभियुक्त की पत्नी के साथ गलत काम करते देख लिया, जिससे गुस्से में आकर उसने चारपाई के पास पडी लोहे की पहसुल उठाकर मृतक राजरूप के छाती में मार दिया, जिससे मृतक लहू लुहान हो गया और उसके घर से चला गया। हालत गंभीर हो जाने से वह रोड के किनारे बाडी के पास गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। घटना की शिकायत पर थाना मझौली जिला सीधी में अपराध क्रमांक 417/23 अंतर्गत धारा 302, 201 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं मामले की विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय सत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 101/23 में शासन की ओर पैरवी करते हुए लोक अभियोजक श्री सुखेन्द्र द्विवेदी द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त दादूलाल बैगा तनय चन्द्रभान बैगा, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम करमाई, थाना मझौली, जिला सीधी (म0प्र0) को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।