राजस्थान मिष्ठान भंडार के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा प्रशासन, अपने ही नियम को तोड़कर नपा प्रशासन ने दी अनुमति, जिले में खाद्य औषधि विभाग सिर्फ वसूली तक सीमित,

 

 

 

 

 

 

 

बीरबल समाचार  सीधी। शहर में कैमिकल युक्त मिठाई का धडल्ले से करोबार करने वाले होटल संचालक राजस्थान मिष्ठान भंडार के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जिला प्रशासन नहीं जुटा पा रहा है। यही वजह है कि कारोबारी द्वारा अपने मिलावटी कारोबार को और तेजी से बढ़ा दिया है। कहने के लिए सरकार ने खाद्य औषधि विभाग बनाया हैं लेकिन सीधी जिले में यह विभाग सिर्फ वसूली तक सीमित हैं। खाद्य औषधि विभाग द्वारा न तो कभी निरीक्षण किया जाता और न ही कोई कार्यवाही। सूत्र बताते हैं कि इस विभाग की टीम शहर सहित जिले भर में घूमती रहती है लेकिन वह कार्यवाही और निरीक्षण के लिए नहीं सिर्फ वसूली के लिए निकलती है। उल्लेखनीय है कि गत सात वर्ष पूर्व सीधी शहर में राजस्थान से आए सबाई सिंह पिता हीरा सिंह राजपुरोहित ने अपना व्यापार शूरू किया था और आज शहर में चार दुकानो का मालिक बन गया है। खास बात यह है कि इस व्यापारी के लिए न तो खाद्य औषधि विभाग का नियम लागू होता है और न ही नगर पालिका प्रशासन का। तभी तो नगर पालिका परिषद के जिस कॉम्प्लेक्स में यह दुकान संचालित कर रखा है उसमें खाद्य सामग्री का करोबार संचालित नहीं किया जा सकता इसे प्रतिबंधित किया गया है, वाबजूद इसके वह इस कॉम्प्लेक्स की आधा दर्जन दुकानों में खाद्य पदार्थों का करोबार बेरोक टोक कर रहा है। मजे की बात यह है कि एक तरफ नगर पालिका प्रशासन अपने अनुबंध शर्तो पर यह उल्लेख कर रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स में एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही दुकान दी जाएगी और इस छत्रसाल कॉम्प्लेक्स में कोई भी दुकानदार खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं कर सकता और दूसरी तरफ दुकान संचालक के किरायानामा में वकायदे अनुमति दे रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वर्ष 2017 में जिले के अधिवक्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी नगर पालिका प्रशासन से मांगी गई थीं जिसमें इस बात का साफ उल्लेख किया गया है।

सिर्फ नाम के लिए नपा का अनुबंध शर्त,

 

 

 

मध्य प्रदेश नगर पालिका अचल सम्पत्ति नियम 2016 की धारा 109 के अधीन प्रवेश शुल्क एवं मासिक किरायेदारी पर दुकानों के आवंटन को लेकर नियमावली जारी की गई है जिसके पैरा क्रमांक 2 में इस बात का साफ उल्लेख किया गया है कि एक व्यक्ति को एक ही दुकान पाने की पात्रता होगी। लेकिन नगर पालिका परिषद सीधी में यह नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है तभी तो एक ही व्यक्ति को पांच दुकान आवंटित कर दी गई है। वहीं छत्रसाल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स की दुकान नीलामी शर्तो में पैरा क्रमांक 22 में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अनुबंधकर्ता को दुकान में वर्कशाप, गोदाम, रूई, चारा, भूसा, खाद, अत्यंत ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ, मांस- मछली, खाद्य एवं पेय सामग्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मजे की बात यह कि इस दुकान में नगर पालिका अमला हर दिन मौजूद रहता हैं, लेकिन किसी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

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