रिश्वत के आरोपी प्रधानाध्यापक को सेवानिवृत्त के बाद हुआ 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 8000/- रू. अर्थदण्ड की सजा,
रिश्वत के आरोपी प्रधानाध्यापक को सेवानिवृत्त के बाद हुआ 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 8000/- रू. अर्थदण्ड की सजा, बीरबल समाचार सीधी। बताया गया कि शिकायतकर्ता श्री मोहनलाल त्रिपाठी…