रिश्‍वत के आरोपी प्रधानाध्‍यापक को सेवानिवृत्‍त के बाद हुआ 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 8000/- रू. अर्थदण्‍ड की सजा,

 

 

 

बीरबल समाचार सीधी।

 

 

 

 बताया गया कि शिकायतकर्ता श्री मोहनलाल त्रिपाठी दिनांक-16.05.2017 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा आकर एक लिखित शिकायत की गई कि वह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरौला जिला सीधी से शिक्षक के पद से दिनांक 31.10.2016 को सेवानिवृत्‍त हुआ है। सेवानिवृत्ति उपरांत उसके अर्जित अवकाश समर्पण के प्रकरण का नगदीकरण / निराकरण आज दिनांक तक नही हुआ है। वह विद्यालय में उक्‍त कार्य के प्रभारी श्री श्यामकिशोर तिवारी, प्रधानाध्‍यापक से कई बार मिला एवं निराकरण कराये जाने का निवेदन किया किन्‍तु प्रधानाध्‍यापक द्वारा रिश्‍वती साठ हजार रूपये की मांग की गई। शिकायतकर्ता द्वारा उक्‍त‍ राशि की रिश्‍वत न दी जाकर आरोपी को पकडवाने के लिये लोकायुक्‍त रीवा के पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई। शिकायत के सत्‍यापन के क्रम में आरोपी की रिश्‍वत मांग संबंधी आवाज रिकार्ड कराई गई। शिकायतकर्ता श्री मोहनलाल त्रिपाठी से रिश्वत की अवैध मांग करने की पुष्टि होने पर आरोपी श्री श्यामकिशोर तिवारी, तत्कालीन प्रधानाध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरौला जिला सीधी के विरूद्ध दिनांक-23.05.2017 को भ्र.नि.अ. 1988 की धारा 7 के अन्तर्गत अपराध का पंजीयन किया गया एवं विधिवत ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। ट्रेपदल द्वारा दिनांक 23.05.2017 को आरोपी श्री श्यामकिशोर तिवारी, तत्कालीन प्रधानाध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरौला जिला सीधी को शिकायतकर्ता से 30,000/-रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से रिश्वत में लिये गये 30,000/-रूपये एवं मोटिव्ह से सम्बन्धित दस्तावेज जप्त किये गए। प्रकरण में अभियुक्‍त के विरूद्ध अभियोजन स्‍वीकृति प्राप्‍त कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्‍यायालय (भ्र.नि.अ.) सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 05/19 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रशान्‍त कुमार पाण्‍डेय द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम) की न्या‍यालय के द्वारा प्रकरण में आरोपी श्री श्‍यामकिशोर तिवारी पिता स्‍व. श्री रामकारजराम तिवारी उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम पथरौला थाना मझौली जिला-सीधी (म.प्र.), तत्‍का. प्रधानाध्‍यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरौला जिला सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.) हाल- सेवानिवृत्‍त को भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रू. अर्थदण्‍ड एवं भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के आरोप में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू. अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियुक्‍त को अधिरोपित कारावास की उपरोक्‍त सभी सजाएं एक साथ भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया।

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