ग्राम डैनिहा के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की कार्यवाही तत्परता के साथ की जा रही है – उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास,
बीरबल समाचार सीधी। उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास ने बताया कि न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी के इजराय प्रकरण 69/2017 के प्रकरण के कारण ग्राम डैनिहा के बेदखल परिवारों को नगर पालिका के सहयोग से रैन बसेरा में आश्रय और भोजन पानी की व्यवस्था कराई गई है। उनके पुनर्वास हेतु ग्राम सीधी खुर्द में शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 148, 149 चिन्हित कर पात्रतानुसार पट्टे एवं नगरपालिका से प्रधानमंत्री आवास की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है। उन्होंने बताया कि डैनिहा ग्राम के नगरीय क्षेत्र में होने के कारण उक्त व्यक्तियों को मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकर अधिनियम 1980 के अंतर्गत निजी स्वामित्व की भूमि में पात्रता नहीं होने के कारण पूर्व में पट्टे नहीं प्रदान किए गए हैं। उक्त अधिनियम गैर नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि में निवास करने वाले भूमिहीनों के लिए पट्टे का प्रावधान करता है। इन परिवारों को मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति(पट्टा धृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के तहत ग्राम सीधी खुर्द में पट्टा देने की कार्यवाही की जा रही है।