अभियोक्त्री का व्यपहरण करने वाले आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा,
बीरबल समाचार सीधी। सहायक मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन श्री ओमप्रकाश बागरी, एडीपीओ द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.08.2018 को ग्राम सजवानी थाना अमिलिया में अभियोक्त्री की मॉ ने इस आशय कि रिपोर्ट कि वह अमिलिया बाजार में मजदूरी करने आई थी उसकी लड़की घर पर थी। जब वह अमिलिया बाजार से करीबन 05 बजे शाम को वापस घर गई तो देखी कि उसकी लड़की घर पर नहीं थी तब वह अपने बच्चों से पूछी की अभियोक्त्री कहां गई तब उसके बच्चे ने बताया कि वह कोदौरा बाजार गई है। रात तक जब अभियोक्त्री घर नही आयी तब वह आस पडोस रिश्तेदारी में पता तलाश की, तो कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था। फरियादी की उक्त शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना अमिलिया के अपराध क्रं. 234/2019 अंर्तगत धारा 363 भा.द.सं. का गुमशुदा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री धान लगाने के लिए अपनी सहेली के साथ खेत में गई थी, जहां उसे अभियुक्त XX निवासी गजरहा मिला था, जिसे अभियोक्त्री डेढ वर्ष पूर्व से जानती थी। अभियुक्त अभियोक्त्री को अपने साथ लेकर चितरंगी चला गया था। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्र.क्र. 1086/2019 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री गरूण कुमार कोल के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त XX आयु 21 वर्ष,निवासी- गजरहा, थाना बहरी, जिला सीधी (म.प्र.) को 363 भा.द.सं. 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।