तालाब में डूबने से मृतक भाई-बहनों के पिता को 12 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
तुअर फसल का उपार्जन 10 अप्रैल से 10 जून तक,
पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल,
बीरबल समाचार सीधी। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जिले के समस्त किसान भाईयों से अपील है कि वे अपने नजदीकी पंजीयन केन्द्र पर ई-उपार्जन पोर्टल पर खरीफ 2025 में तुअर फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 7550 पर विक्रय हेतु तुअर फसल का 20 अप्रैल 2025 तक पंजीयन करवाकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेवें। किसान तुअर फसल का पंजीयन जिले के निर्धारित 42 पंजीयन केन्द्रों पर कार्यालयीन समय में ई-उपार्जन पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन केन्द्रों-गिरदावरी किसान एप/कियोस्क कॉमन सर्विस सेन्टर लोकसेवा केन्द्र पर किसान गिरदावरी एप से पंजीयन करवा सकते है। किसान के विगत वर्ष के पंजीयन में उल्लेखित आधार नबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर में किसी प्रकार के परिवर्तन संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरूप (जिनको देखकर पंजीयन किया जा सके) पंजीयन केन्द्र पर लाने होंगे। जिन किसानों द्वारा विगत रबी एवं खरीफ में पंजीयन नहीं कराया गया था एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर उनका डाटाबेस उपलब्ध नहीं है, ऐसे किसानों को समिति स्तर पर पंजीयन हेतु आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध कराना होगा। यदि कोई कृषक निर्धारित अवधि में तुअर फसल का पंजीयन अंतिम तिथि 20 अप्रैल तक पंजीयन नहीं करवाऐंगें तो शासन की उपार्जन व अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित रह जायेंगे। कृषक बंधुओं से आग्रह है कि कृषक अपने पंजीयन हेतु वांछित समस्त दस्तावेजों तथा अपने मोबाईल के साथ पंजीयन केन्द्र सेवा सहकारी समिति मर्या. सीधीखुर्द, रामपुर नैकिन, चौफाल, पटेहरा एवं मझौली पर तत्काल पहुंचकर पंजीयन करावें। पंजीयन हेतु जिले में 05 निर्धारित पंजीयन केन्द्रों में सम्पर्क कर पंजीयन करवा सकते है। जिले के ग्राम समदा में तालाब में डूबने से तीन भाई-बहनों की मृत्यु के मामले में जिला प्रशासन द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन में राहत राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर के निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही करते हुए उपखण्ड अधिकारी मझौली आरपी त्रिपाठी ने आदेश जारी कर 3 मृतक भाई-बहनों के पिता को 04-04 लाख रूपये के मान से कुल 12 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।उन्होने बताया कि ग्राम समदा तहसील मड़वास के पार्वती प्रजापति, अंशलाल प्रजापति एवं आरती प्रजापति पिता मोहनलाल प्रजापति की दिनांक 04.04.2025 को तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतकों के निकटतम वारिस पिता मोहनाल प्रजापति को 12 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।