मकर संक्रांति के दृष्टिगत भारी वाहनों (खाली एवं लोडेड) का आवागमन प्रतिबंधित किया गया,
अपर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश,
बीरबल समाचार। अपर जिला दण्डाधिकारी अंशुमन राज द्वारा आदेश जारी कर यातायात के सुचारू संचालन एवं जनसामान्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सह पठित म.प्र. मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत दिनांक 14.01.2025 को मकर संक्रान्ति त्यौहार के दिन प्रातः 04.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक सीधी शहर एवं जिला अंतर्गत नदी घाटों (जहां मेला का आयोजन होता है) के क्षेत्र में चारो तरफ से आने वाले भारी वाहनों (खाली एवं लोडेड) का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं मोटरयान अधिनियम / नियमों के तहत विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।उन्होंने बताया कि दिनांक 14.01.2025 को मकर संक्रांति त्यौहार के दौरान जिले के मंदिरों, कस्बा, बाजार, नदी घाटो आदि स्थानों में मेला का आयोजन किया जाता है जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं एवं आमजनों का आना जाना बना रहता है। पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा यातायात के सुचारू संचालन हेतु दिनांक 14.01.2025 को प्रातः 04.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक शहर एवं नदी घाटो में चारो तरह से आने वाले भारी वाहनों के आवागमन प्रतिबंधित करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।